आइये जानते हैं वीजा कितने प्रकार के होते है। किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए आपको उस देश की अनुमति लेनी ज़रूरी होती है और उस देश द्वारा आपको जो अनुमति पत्र दिया जाता है उसे वीजा कहते हैं, जिसमें आपको निश्चित दिनों के लिए उस देश में रहने की अनुमति मिलती है।
“विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन” का शार्ट फॉर्म है वीजा। अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग वीजा की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये जान लेना बेहतर होगा कि किस तरह की ज़रूरत में कौनसे वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए, आज जानते हैं वीजा कितने प्रकार के होते है।
ट्रांजिट वीजा – अगर आपको किसी दूसरे देश में कुछ घंटों के लिए ही जाना हो तो ये वीजा दिया जाता है, जिसकी वैधता 72 घंटे होती है।
टूरिस्ट वीजा – इस वीजा के नाम से ही आप जान गए होंगे कि किसी दूसरे देश में घूमने जाने के लिए ये वीजा दिया जाता है लेकिन खास बात ये है कि इस वीजा के ज़रिये आप सिर्फ उस देश में घूम सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते।
बिजनेस वीजा – दूसरे देश में बिजनेस करने के लिए इस वीजा की ज़रूरत पड़ती है। इस वीजा के लिए बिजनेस करने वाले व्यक्ति को अपना प्रपोजल लेटर दिखाना होता है और साथ में अपनी बिजनेस से जुड़ी ये जानकारियां भी देनी होती है कि वो अपना बिजनेस कहाँ करेंगे और उसका खर्चा कहाँ से लाएंगे। ये वीजा 6 महीने से 10 साल तक वैध होता है।
ऑन अराइवल वीजा – इस वीजा में भारत सरकार द्वारा काफी बदलाव किये गए हैं और इसका नाम बदलकर ई-टूरिस्ट वीजा रखा गया है। इस वीजा के लिए आपके पास पहले से वीजा होना ज़रूरी है क्योंकि आपके देश के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही इसे चेक किया जाता है।
स्टूडेंट वीजा – अगर आप हायर-एजुकेशन के लिए दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टूडेंट वीजा की जरुरत होगी। इस वीजा की वैलिडिटी उस संस्थान के अनुसार रखी जाती है और इसके लिए केवल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं।
मैरिज वीजा – ये वीजा एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है। किसी दूसरे देश के नागरिक से शादी करने की स्थिति में इसकी ज़रूरत पड़ती है। मान लें कि किसी भारतीय युवक को अमेरिकन लड़की से शादी करनी है तो उस लड़की को भारत बुलाया जा सकता है। इसके लिए उस लड़की द्वारा इंडियन एम्बेसी में मैरिज वीजा के लिए आवेदन करना होगा।
इमिग्रेंट वीजा – ये वीजा उस स्थिति में दिया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर बसना चाहता है। ये वीजा सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए ही दिया जाता है यानि जब आप इस बात के लिए स्पष्ट हों कि कोई दूसरा देश आपको इमीग्रेशन देने को तैयार है तभी आपको यह वीजा मिलता है।